(ए) चरण :
(i) पोर्ट ट्रस्ट से अधिकृत किये गये एजेंट
द्वारा पत्र प्रस्तुत करना, भरे हुए कंटेनर
की निकासी और सीमाशुल्क एजेंट द्वारा
सीमा शुल्क की अनुमति प्राप्त करना.
जाँचसूची
(ii) प्राधिकरण पत्र का पंजीकरण और खाता
बही में विवरण दर्ज करना.
(iii) शेड अग्रेषण और आगमपत्र की मंजूरी.
(iv) चालान की तैयारी और प्रतिलिपि पार्टी को सौंपना.
(v) गेट निरिक्षक को दस्तावेजों की प्रस्तुति
(vii) दस्तावेजों, चालान, कंटेनर संख्या का
सत्यापन, और दस्तावेजों पर समर्थन.
(viii) कंटेनर को बाहर निकालने की अनुमति
स्वीकृति प्राधिकारी
मु.यां.अ. का लिपिक, शेड सुप्रि./सहा. शेड सुप्रि./ गेट निरीक्षक, गेट सहायक
प्रसंस्करण अवधि
आवेदन संवीक्षा स्तर