कुल १०० टन और इससे अधिक केद्व जहाजों केद्व लिए बंदरगाह केद्व अंदर तथा बाहर पायलटेज अनिवार्य है. बाहरी पायलटेज सीमा का सीमांकन प्राँग्स लाईट हाउस केद्व बीच से पूर्व-पश्चिम एक लाईन खींच कर किया गया है.